*B B C टाइम्स इन* रतलाम 25 मई . जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 31 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहने वाले कोरोना कर्फ्यू को लेकर धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया है। आदेश में कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कौन-कौन से कार्य प्रतिबंधित रहेंगे और किन-किन सेवाओं को सुचारू रखा जाएगा। आदेश में ई-पास की अनिवार्यता और इसमें दी गई छूट का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। देखें, पूरा आदेश…