*B B C टाइम्स इन* रतलाम 02 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फु्रट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम के उड़नदस्ते के सोमवार को स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत राजभोग रेस्टोरेंट कस्तुरबा नगर पर 2000, अमित अग्रवाल न्यू रोड व श्रवण कुमार राम मंदिर पर 1000-1000, राधेष्याम साक्षी पेट्रोल पम्प पर 500, गुलाब सिंह हाकमवाड़ा पर 450, ष्याम, युसूफ, राम मंदिर, अग्रवाल नमकीन न्यू रोड, अनूप सिंह, सुभाश सैलाना बस स्टैण्ड व एक अन्य पर 250-250, गिरिष षर्मा कस्तुरबा नगर पर 200, कमलेष, विषाल राठौर, सांई मेडिकल राम मंदिर, ओमप्रकाष जवाहर नगर राकेष न्यू रोड, अनिल अलकापुरी, व्यास बैकरी सैलाना बस स्टैण्ड, षब्बीर भाई व 3 अन्य पर 100-100, चेतन, इकबाल, महादेव राम मंदिर, राधाबाई बाजना बस स्टैण्ड, करण, राकेष सैलाना बस स्टैण्ड, चेतन माली व चार अन्य पर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 9 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।
जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।