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बीबीसी टाइम्स इन उज्जैन 13 जुलाई 2022

उज्जैन। न्यायालय श्रीमान शोएब खान, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. राजेश पिता गिरधारीलाल, उम्र 24 वर्ष, 02. गिरधारीलाल पिता केशूराम, उम्र 46 वर्ष, 03. रंभाबाई पति गिरधारीलाल, उम्र 45 वर्ष निवासीगण ग्राम लुसडावन तहसील खाचरौद जिला उज्जैन को धारा 304-बी भादवि में आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, एवं धारा 306 भादवि में आरोपीगण को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498-क भादवि में आरोपीगण को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 9,000/-का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 04.01.2016 को मृतिका कोमल को बेहोशी की हालत में सिविल अस्तपाल खाचरौद लाया गया, मृतिका की हालात ज्यादा सिरियस होने से जिला अस्तपाल उज्जैन रेफर किया गया, वहॉ डॉक्टर ने कोमल को मृत घोषित किया। पुलिस थाना खाचरौद द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई। मृतिका के परिवारजन ने बयान में बताया कि मृतिका के विवाह के डेढ़ वर्ष तक उसके पति एवं सास-ससुर द्वारा उसे अच्छे से रखा, उसके बाद उससे 50 हजार रूपये की मांग उसके पति व सास-ससुर करने लगे और बच्चा न होने की बात पर ताने मारने लगे, मृतिका के परिवार वाले ने ससुराल वालों को समझाया लेकिन वह नहीं माने। मृतिका द्वारा उसके पति व सास-ससुर द्वारा 50 हजार रूपये की मांग एवं बच्चा न होने के ताने से परेशान होकर मृतिका (कोमल) ने जल कर आत्महत्या कर ली। पुलिस थाना खाचरौद द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रजनीश उपाध्याय, अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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