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बीबीसी टाइम्स इन उज्जैन 12 जुलाई 2022

उज्जैन। न्यायालय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. आशिफ पिता शेरू, 02. आमिल पिता आमिर, 03. शोएब पिता शेरू, समस्त निवासीगण नागदा जिला उज्जैन को धारा 506 भाग-02 भादवि में समस्त आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354-ए, 354-डी भादवि में समस्त आरोपीगण को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में समस्त आरोपीगणों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 400/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीड़िता ने अपने भाई के साथ दिनांक 13.03.2021 को थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि रात को लगभग 08ः00 बजे दुकान पर मैं सामान लेने गई थी, वहॉ पर आसिफ, आमिल, शोएब दुकान के सामने खडे थे, और मुझे गंदा-गंदा बोलने लगे, मैने घर जाकर मेरे भाई को पूरी घटना बताई तो मेरे भाई ने तीनो के पिता को बुलाकर उन्हें समझाया। इसके बाबजूद भी वह तीनों नही माने और मुझसे बोले कि तेरे भाई को उठा ले जायेगे और तुम को खत्म कर देगें। मैं और मेरी बहने जहां भी जाते है वह तीनो पीछे-पीछे आते है, और हमें तंग करते है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नागदा द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री ईश्वर सिंह केलकर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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