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*B B C टाइम्स इन* रतलाम 09 अक्टूबर 2021/ इस वर्ष दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय व्यवसाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अस्थाई फटाका लाइसेंस हेतु निर्धारित प्रारूप ae5 में आवेदन करना होगा। आवेदन आखिरी तारीख 20 अक्टूबर नियत की गई है आवेदन के साथ लाइसेंस फीस 500 रुपए का चालान जमा करवाना होगा ।

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार दीपावली पर आतिशबाजी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में करना होगा लाइसेंस फीस 500 रुपए है फीस मद 0070 अन्य प्रशासकीय सेवाएं, 103 अन्य सेवाएं विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां जिला प्रशासन से प्राप्तियां अन्य प्राप्तियां में जमा करानी होगी।

निर्धारित मद में चालान से जमा करवाकर चालान की असल प्रति तथा दो पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें जिसमें दिनांक तथा हस्ताक्षर हो। निर्धारित मद 0070 अन्य प्रशासकीय सेवाएं, 103 अन्य सेवाएं विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां जिला प्रशासन से प्राप्तियां अन्य प्राप्तियां में लाइसेंस फीस जमा करानी होगी।

आवेदन पत्र पर 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प भी चस्पा किया जाना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रतलाम शहर तथा ग्रामीण तहसील स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ चालान की असल प्रति तथा दो पासपोर्ट साइज के फोटो भी संलग्न करने होंगे फॉर्म पर तारीख और हस्ताक्षर हो।

रतलाम शहर अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर

रतलाम ग्रामीण अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम ग्रामीण,

जावरा व पिपलोदा तहसील अनुविभागीय दंडाधिकारी जावरा,

आलोट एवं ताल तहसील अनुविभागीय दंडाधिकारी आलोट

सैलाना, रावटी एवं बाजना तहसील अनुविभागीय दंडाधिकारी सैलाना

लाइसेंसधारी को केवल उसी स्थान पर आतिशबाजी का व्यवसाय करने की अनुमति होगी जो स्थान संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के परामर्श उपरांत सुरक्षात्मक दृष्टि से नियत किया जाएगा।

नियत स्थान के अलावा अपनी स्वेच्छा से नगर के भीड़ वाले बाजार क्षेत्र में पटाखों का उपयोग एवं विक्रय नहीं हो सकेगा
हाथ ठेलो पर दुकानें लगाने की दशा में लाइसेंस निरस्त हो जाएगा

लाइसेंसधारी को आग से सुरक्षा के लिए रेत, पानी तथा अग्निशामक की समुचित व्यवस्था स्वयं करना होगी

सावधानीपूर्वक व्यवसाय करना होगा ताकि अग्नि दुर्घटना नहीं होने पाए।

नियत मानकों के पटाखों का ही उपयोग तथा विक्रय होगा

प्रदूषण फैलाने वाले तथा अधिक आवाज वाले बम राकेट आदि घातक पटाखों का उपयोग और विक्रय नहीं होगा।

दुकाने इस प्रकार से लगाई जाएंगी कि एक दुकान दूसरी दुकान से या अन्य ज्वलनशील भंडार से कम से कम 15 वर्ग मीटर की दूरी पर हो।

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