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BBC टाइम्स इन उज्जैन 07 जुलाई 2021

9 से 11 जुलाई तक शनिचरी अमावस्या के पर्व पर शनि मंदिर सहित त्रिवेणी घाट एवं शिप्रा नदी तट के अन्य घाटों पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया

उज्जैन 6 जुलाई . कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आगामी 10 जुलाई को आ रही शनिचरी अमावस्या पर्व के अवसर पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 जुलाई से 11 जुलाई तक शनिचरी अमावस्या के पर्व पर शनि मंदिर सहित त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं का आवागमन, एकत्रीकरण होना , स्नान तथा शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान किया जाना प्रतिबंधित कर दिया है.

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी

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