*B B C टाइम्स इन* रतलाम 23 जून पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री गौरव तिवारी (भा0पु0से0) के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी महोदय श्री कुमार पुरुषोत्तम (भा0प्र0से0) रतलाम द्वारा आदेश पारित कर यासिर उर्फ नासिर उर्फ बाजा पिता मोहम्मद सलीम बेलिम उम्र 30 वर्ष निवासी घास बाज़ार कलाई गर रतलाम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रा0सु0का0) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है ।
पुलिस मिली जानकारी के अनुसार आरोपी यासीर उर्फ नासिर उर्फ बाजा पिता मो. सलीम बेलिम उम्र 30 साल निवासी घास बाजार रतलाम कलाई रतलाम के खिलाफ़ राष्ट्रीय
सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई 21 जून को आरोपी यासीर उर्फ नासिर उर्फ बाजा द्वारा गाली गलौच कर मार पीट कर, जान से मारने की धमकी देने संबंधी शिकायत पर थाने माणकचौक रतलाम मे आरोपी यासीर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 299/21 व 300/21 धारा 294,323,506,34,188 भादवि एवं 3,4 महामारी अधिनियम 1897 का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । जिन घटनाओ को अनावेदक द्वारा सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया था
आरोपी की नासिर रतलाम शहर में विगत 2012 से लगातार आपराधिक गतिविधियो में सलिप्त होकर वर्तमान में सक्रिय अपराधी होना पाया गया, जो आये दिन अपने साथियों के साथ मिलकर लडाई झगडा, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शस्त्र रखना, जुआ खेलना, हफ्ता वसुली करना, रास्ता रोककर महिलाओं के साथ छेडछाड करना, अश्लील हरकते करना, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाना जैसे गम्भीर अपराध बेखौफ लगातार घटित करने, जुआ खेलकर व अवैध वसूली व लडाई झगडा करने जैसे कई आपराधिक रिकॉर्ड रतलाम जिले के विभिन्न थानो मे पंजीबद्ध है ।
इसके लगातार आपराधिक कृत्यो से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिती निर्मित होती रहती है । अनावेदक कि अपराधिक गतिविधिया अत्यधिक बढ़ चुकी थी अतः सम्पूर्ण क्षेत्र मे लोक व्यवस्था एंव शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आरोपी यासिर उर्फ नासिर उर्फ बाजा पिता मोहम्मद सलीम बेलिम उम्र 30 वर्ष निवासी घास बाज़ार जिला रतलाम को प्रतिबंधात्मक स्वरुप हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तगर्त निरोध मे रखना जनहित मे उचित होने से । आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।