थाना बोड़ा, जिला राजगढ़ अवैध एवं जहरीली शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु प्राप्त दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद एवं नरसिंहगढ़ एसडीओपी भारतेंदु शर्मा के मार्गदर्शन मैं बोडा की पुलिस टीम ने अवैध शराब की तस्करी करते तीन आरोपी दबोचे। दिनांक 03/05/2021 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक स्लेटी कलर की कार एम.पी. 37 सी 4298 जमें अवैध शराब का परिवहन कर रहे है सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उचित निर्देश व मार्गदर्शन प्राप्त कर उक्त मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु हमरह फोर्स लेकर ग्राम पिपलिया रसोडा पहुंचे तभी कड़िया जोड से मुखबिर के द्वारा बताए हुलिए की एक स्लेटी रंग होंडाई accent कार आते दिखाई दी जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर रोका जिसमें तीन व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम पता पूछा तो ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन शर्मा उम्र 39 साल निवासी ग्राम सेमली खुर्द थाना मंडी जिला सीहोर व साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आत्माराम मालवीय उम्र 36 साल निवासी ग्राम सेमली खुर्द थाना मंडी जिला सीहोर वा पीछे कि सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक सिरमोरिया उम्र 24 साल निवासी न्यू मल्टी, ईदगाह हिल्स थाना शाहजहानाबाद का होना बताया कार की तलाशी ली गई एवं कार की डिग्गी को खोल कर चेक किया तो उसमें खाकी रंग के 12 कार्टून मिले जिसमें अवैध देसी मसाला शराब कुल कीमती 54000 रु की होना पाई गई, उक्त व्यक्तियों से शराब के कार्टून के संबंध में दस्तावेज कागजात और परमिट का पूछने पर कोई वैध परमिट नहीं होना बताया आरोपी गणों का कृत्य अपराध धारा 34(2)आबकारी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से आरोपियों का कृत्य आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से उक्त अवैध शराब विधिवत जप्त कर परिवहन करने वाले वाहन सहित कुल मशरूका 7 लाख 54 हजार जप्त किया गया। आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 102 / 21 धारा 34(2 ) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह मुजाल्दे उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह पलैया, प्रधान आरक्षक 698 लाखन सिंह आरक्षक ,382 वीरेन्द्र रावत ,आरक्षक 799 श्यामलाल आरक्षक 977 राहुल, आरक्षक 685 धरमवीर, आरक्षक 688 प्रदीप शाक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।