*B B C टाइम्स इन* रतलाम 02 मई जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील है, परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी COVID-19 बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है ।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अंदेखी कर मस्का व सोश्ल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वस्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अतः इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन कर धारा 144 जा0फ़ौ0 के आदेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध IPC की धारा 188 व मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार आज दिनांक 1-5-21 को कुल 25 व्यक्तिओ/प्रतिष्ठानो के विरुद्ध धारा 188 IPC के अंतर्गत कुल 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है, जो निम्नानुसार है :-
थाना माणकचौक अंतर्गत आरोपी शांतिलाल पिता जगन्नाथ उपधायाय निवासी धान मंडी रतलाम द्वारा धान मंडी स्थित किराना दुकान खोले रख कर धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ इकट्ठा की गई जिसपर से थाना माणक चौक रतलाम मे आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
थाना जावरा शहर अंतर्गत आरोपी कमाल कुमार पिता चाँद मल अग्रवाल उम्र 56 वर्ष निवासी कोठी बाज़ार जावरा द्वारा पुरानी अनाज मंडी जावरा मे समोसे कचोरी की दुकान खोलने पर धारा 144 crpc का उल्लंघन पाये जाने पर थाना जावरा शहर मे अपराध धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । इस तरह इमरान पिता अब्दुल अज़ीज़ निवासी महावीर कालोनी जावरा द्वारा आदेश का उल्लंघन कर फलो का ठेला लगा कर भीड़ इकट्ठा करने पर थाना जावरा शहर मे अपराध धारा 188 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । आरोपी ताज मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद निवासी गाड़ी खाना जावरा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया आरोपी ने सब्जी की दुकान लगाकर भीड़ एकत्र कर रखी थी
थाना जावरा शहर अंतर्गत आरोपी शानू शेर मोहम्मद पिता अकरम खान निवासी महावीर कालोनी जावरा द्वारा आदेश का उल्लंघन कर फलो का ठेला लगा कर भीड़ इकट्ठा करने पर थाना जावरा शहर मे अपराध धारा 188 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
थाना जावरा शहर अंतर्गत आरोपी जकीर पिता फकीर मोहम्मद निवासी नज़र बाग जावरा द्वारा आदेश का उल्लंघन कर फलो का ठेला लगा कर भीड़ इकट्ठा करने पर थाना जावरा शहर मे अपराध धारा 188 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
थाना जावरा शहर अंतर्गत आरोपी ताज मोहम्मद पिता वजीर मोहम्मद निवासी गाड़ी खाना जावरा द्वारा आदेश का उल्लंघन कर सब्जी की दुकना लगा कर भीड़ इकट्ठा करने पर थाना जावरा शहर मे अपराध धारा 188 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
थाना ताल अंतर्गत महामारी के दौरान लोक डाउन का उल्लंघन कर बिना अनुमति के शव यात्रा मे अधिक संख्या मे एकत्र होने पर आरोपी 1. फूंदा सिंह पिता दलपत सिंह डोडियार 2. जगन्नाथ पिता काशीराम 3. कलु सिंह पिता राम सिंह 4. राम नारायण पिता मांगी लाल 5. विनोद पिता धुरा जी पाटीदार 6. भेरुलाल पिता जगन्नाथ पाटीदार 7. गजेंद्र सिंह पिता धूल सिंह डोडियार 8. शंकर लाल पिता प्रभुदयाल 9. दिनेश पिता शंकर लाल पाटीदार 10. देवीलाल पिता रामचंद्रा पाटीदार 11. अर्जुन पिता भेरुलाल 12. जुझार पिता रामेश्वर पाटीदार 13. भेरुलाल पिता कचरुलाल पाटीदार 14. मांगिलाल पिता बाल मुकुन्द पाटीदार 15. सुरेश पिता जुझार लाल पाटीदार 16. कमाल पिता बाल मुकुन्द पाटीदार 17. रणछोड़ पिता मोतीलाल पाटीदार 18. अनिल पिता हंस राज पाटीदार 19. बागदीलाल पिता रमेशवर पाटीदार व अन्य के विरुद्ध थाना ताल मे अपराध क्रमांक 189/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
66 को आस्थायी जेल भेजा,229 पर किया चालान,134 पर मोटर व्हीकल एक्ट कारेवाई
लॉक डाउन मे बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 66 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है ।
मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 229 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है ।
मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 134 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।