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*B B C टाइम्स इन* रतलाम 1 मई 2021/ जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है इसलिए किसी तरह निर्देशों की अवहेलना न करें । कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्ति ,नागरिक को सड़कों पर चैकिंग के दौरान मिलने पर पुलिस, नगर निगम,नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग आदि दल द्वारा रेण्डम कोविड सेम्पल लिया जाएगा। संबंधित को सेम्पल देना अनिवार्य होगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश में दिए निर्देशों के अनुसार औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी किन्तु इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों ,श्रमिकों आदि को संबंधित एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे।उद्योग संचालक द्वारा कार्यरत श्रमिकों को मास्क पहनना,सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करना,साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। किसी उद्योग में कार्यरत श्रमिक कोविड संक्रमित पाए जाने पर उद्योग संचालन बंद कर दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शासकीय कार्य को छोड़कर अन्य निजी कार्य हेतु कार्यरत श्रमिकों को परिसर मे ही रहकर कार्य करने की अनुमति रहेगी। ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे।इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छूट प्रदान की गई है।उक्त कार्य हेतु संबंधित को एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे तथा उन्हें कोविड की जांच करवाकर आरटीसीपीआर रिपोर्ट अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में दिए अन्य निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

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