*तुषार शर्मा की रिपोर्ट*
*B B C टाइम्स इन* रतलाम 21 अप्रैल लॉक डा उन का उल्लंघन करने वालों एवं बिना मास्क के घर से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।सोमवार को एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने इस तरह के कुल 94 लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई जेल में निरुद्ध किया।
रतलाम पुलिस के अनुसार 9 अप्रैल से जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील है। परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है । साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वास्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी (covud-19) बीमारी को WHO द्वार वैश्चिक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है। जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्यल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अनदेखी कर मास्का व सोश्यल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वास्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अत: इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले, मास्क का उपयोग न करने वालोव्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया सहित की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है।
इस प्रकार दिनांक 21अप्रैल को कुल 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल में निरुद्ध किया गया है। मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 241 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 15,350 रू का समन शुल्क वसूला गया हैँ एवं मास्क का वितरण भी किया गया है।
इसके साथ साथ मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते डुए कुल 57 व्यक्तिओ के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई है | कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।