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*B B C टाइम्स इन* 07 अप्रैल रतलाम कान्हा उर्फ जितेंद्र जाट के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री गौरव तिवारी (भा0पु0से0) के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी महोदय श्री गोपाल चन्द्र ड़ाड़ (भा0प्र0से0) रतलाम द्वारा आदेश पारित कर जितेंद्र उर्फ कान्हा पिता भावरलाल जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मुंदडी थाना बिलपांक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रा0सु0का0) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है ।

सैलाना बायपास पर स्थित मधुबन ढाबे के संचालक भेरु भोई व अन्य भोई समाज के लोगो पर जाट समाज के आरोपीयो द्वारा पुर्व मे मारपीट व प्राणघातक हमला कर चोटे पहुचाई थी । घटना करने वाले आरोपी राहुल जाट नि.रामगढ व संदीप जाट नि.सकरावदा जो वर्तमान मे सैलाना उप जेल मे बंद है जिनके द्वारा घटना के आरोपीयो के मुलाकात पर मिलने के लिए सैलाना जेल पर मार्च 17,24,30 तारिख को बुलाया था और कैलाश भोई को जान से मारने की योजना बनाई थी ।

योजनानुसार दिनांक 31.03.2021 को शाम करीबन 07.15 बजे पल्सर व प्लेटिना मो.सा. पर कुछ लड़के आये ओर उनमे से एक मेहरुन रंग की फुल बाह की टी शर्ट पहने लड़के ने जो मास्क पहने व सिर पर काले रंग का गमछा बांधे था । काउण्टर पर विमल मांगी उस वक्त मधुबन ढाबे के काउंटर पर उपस्थित कैलाश भोई के नौकर राकेश पिता मोहनलाल खराडी भील उम्र 29 साल नि.आम्बा जैसे ही विमल देने लगा की उक्त लड़के ने एक देशी पिस्टल से उसके उपर फायर कर दिया और वहा से सभी मो.सा. से भाग निकले, फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सैलाना पर अपराध क्र. 111/21 धारा 307,34 भादवि ,3(2)(v) sc/st act. का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।

अनुसंधान के दौरान पाया गया की 1.कान्हा उर्फ जितेन्द्र पिता भंवर जाट नि.मुदड़ी 2.अजय पिता राजेश जाट नि.मुदड़ी 3. विक्रम पिता समरथ जाट नि.धतुरिया 4.प्रदीप पिता भंवरलाल जाट नि.मुदड़ी 5.बलराम पिता हीरालाल महार नि.मुदडी व 6. विनोद पिता मोहनलाल शर्मा नि.धतुरिया दिनांक 30.01.2021 को सैलाना उप जेल मे बंद आरोपी राहुल जाट नि.रामगढ व संदीप जाट नि.सकरावदा से मिलकर आपराधिक पड़यंत्र रचते हुए कैलाश भोई को मारने की योजना बनाई । मधुबन ढाबे के काउण्टर पर कैलाश भोई के स्थान पर उसका नौकर राकेश खराडी बैठा था जिसे कान्हा उर्फ जितेन्द्र जाट नि.मुदड़ी ने अपने उपरोक्त सभी साथीयो के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से जबड़े पर गोली मार कर फरार हो गये थे । जिससे प्रकरण मे धारा 115-बी व 120-बी भादवि का इजाफा किया जाकर सभी आरोपीयो की तलाश शुरु की गई ।

अनुसंधान हेतु गठीत टीम के द्वारा दिनांक 03.04.2021 को ग्राम मुदड़ी व धतुरिया मे तलाश करते 1. विक्रम पिता समरथ जाट नि.धतुरिया 2.प्रदीप पिता भंवरलाल जाट नि.मुदड़ी 3.बलराम पिता हीरालाल महार नि.मुदडी 4. विनोद पिता मोहनलाल शर्मा नि.धतुरिया को पकड़ा व घटना के संबध मे पुछताछ करते उनके द्वारा सैलाना जेल मे बंद आरोपी राहुल जाट व संदीप जाट की योजनानुसार मधुबन ढाबे पर गोली चलाने की बात स्वीकार की जो उक्त चारो आरोपीयो को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त प्लेटिना मो.सा.जप्त की गई है । गिरफ्तार आरोपीयो से फरार आरोपी व घटना के संबध मे बारिकी से पुछताछ की जा रही है । मुख्य आरोपी कान्हा जाट नि.मुदड़ी व अजय जाट नि.मुदड़ी की तलाश करते घटना के बाद से ही फरार होना पाया जिनकी तलाश की जा रही है । आरोपी कान्हा उर्फ जितेन्द्र जाट के विरुध्द बिलपांक थाने पर हत्या का व अजय़ जाट के विरुध्द चोरी का प्रकरण पंजीबध्द होना पाया गया ।

अतः सम्पूर्ण क्षेत्र मे लोक व्यवस्था एंव शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आरोपी कान्हा उर्फ जितेन्द्र पिता भंवरलाल जाति जाट उम्र 20 साल निवासी ग्राम मुदंडी थाना बिलपांक जिला रतलाम को प्रतिबंधात्मक स्वरुप हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तगर्त निरोध मे रखना जनहित मे उचित होने से । आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

आरोपी जितेंद्र उर्फ कान्हा पिता भावरलाल जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मुंदडी थाना बिलपांक रतलाम के विरुद्ध जिला रतलाम मे कुल 3 अपराध पंजीबद्ध है जो निम्न लिखित है :-

क्रमांक
थाना
अपराध क्र.
धारा

1
बिलपांक
123/17
452,302,34 आईपीसी 3(1)10 ST/SC एक्ट

2
सैलाना
30/21
307,147,148,149 IPC 25 आर्म्स एक्ट

3
सैलाना
111/21
307,34 IPC 3(2)(V) ST/SC एक्ट

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