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*B B C टाइम्स इन*रतलाम सैलाना 29 मार्च पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री गौरव तिवारी (भा0पु0से0) द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को सूदखोरो के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाने संबंधी निर्देश दिए गए है । जिसके पालन मे जिले भर मे सूदखोरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

अतः अभियान को सफल बनाए जाने व जनता को जागरूक करने हेतु समस्त जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्र की सहायत से जनता से अपील की जा रही है की यदि के किसी सूदखोर के चंगुल मे फसे हुए है तो आगे आकर पुलिस की सूचित करें । सूदखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

जिससे प्रभावित होकर थाना सैलाना पर मोहम्मद असलम पिता नूर असलम द्वारा आरोपी दीपक टाँक निवासी रतलाम मे विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई की फरियादी से रुपयों की जरूरत पड़ने पर 5-5 लाख एव 20 लाख कुल 30 लाख रुपये लिए थे आरोपी ने अवैध रूप से करीब 10 लाख रुपये ब्याज का ले लिया था आरोपी दीपक टांक ने फरियादी असलम से पेन कार्ड, आधार कार्ड, ढाई बीघा जमीन की ऑरिजनल पावती प्रायमेसी नोट तथा 6 ब्लैक चेक लेकर 30 लाख के स्थान पर डरा धमका कर 50 लाख का एग्रिम्टेंट लिखवाया है और उपरोक्त सभी दस्तावेज अपने पास ही रखे है । जो फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी दिपक टांक पिता प्रकाश निवासी टाटा नगर रतलाम के विरुद्ध अपराध क्र 103/21 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 तथा 384,385 ipc का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।

एक अन्य शिकायत मे फरियादी अजय पिता गोविंद कुमावत की ने रिपोर्ट किया कि रुपयों की जरूरत पड़ने पर कुल 16.5 लाख रुपये लिए थे आरोपी ने अवैध रूप से करीब 4 लाख रुपये ब्याज का ले लिया था आरोपी दीपक टांक ने फरियादी अजय कुमावत से पेन कार्ड, आधार कार्ड, 10 बीघा जमीन जिसपर क्रेसर मशीन का प्लांट लगा है की ऑरिजनल पावती प्रायमेसी नोट तथा 9 ब्लैक चेक लेकर 16.5 लाख के स्थान पर डरा धमका कर 40 लाख का एग्रिम्टेंट लिखवाया है और उपरोक्त सभी दस्तावेज अपने पास रखे है, रिपोर्ट पर आरोपी दिपक टांक पिता प्रकाश निवासी टाटा नगर रतलाम के विरुद्ध अपराध क्र 105/21 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 तथा 384,385 ipc का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।

इनके अतिरिक्त 2 अन्य मामलो मे थाना सैलाना पर फरियादी सत्यनारायण पाटीदार निवासी बोदिना व मुकेश पाटीदार निवासी अड़वानीया द्वारा रिपोर्ट कि गई जिसमें आरोपियों द्वारा कुल 1,22,000/- लाख रुपये 10 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज़ लिया गया फरियादी द्वारा 2,20,000 रुपये वापस देने के बाद भी प्रायमेरी नोट एवं खाली चेक वापस नही देते हुवे अपने कब्जे में रखा है । रिपोर्ट पर आरोपी राहुल टाक एवं आकाश टांक और इनके साथी सुरेश चौहान के विरुद्ध अप क्र 101/21, 102/21 धारा मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 एवं 294,506,384 ipc का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।

इस प्रकार पुलिस द्वारा चलाये गए अभियान अंतर्गत थाना सैलाना मे 4 फरियादियों द्वारा सूदखोरों के विरुद्ध शिकायत कराई गई जिसपर उचित व कठोर कार्यवाही करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 22-3-21 को थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक व अन्य साथियो द्वारा पैसे की सुपारी देकर हत्या कराने के षणयंत्र बनाने पर अपराध क्रमांक 119/21 धारा 115,387,384 भा0द0वि0 एवं धारा ¾ म.प्र.ऋ्णीयो का संरक्षण अधिनियम, धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था । एव आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक पिता प्रकाश टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम से देशी पिस्टल व जिंदा राउण्ड भी जप्त किए गए थे ।

विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक बड़े पैमाने पर सूदखोरी का धन्दा करता है, जिसने कई लोगो को अपने चंगुल मे फसा रखा है, परंतु इसका खौफ इतना था कि, कोई भी व्यक्ति शिकायत करने को तैयार नहीं था । पुलिस ने लोगो से अपील कर शमझाईश व आरोपीओ पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर लोगो द्वारा इसके विरुद्ध शिकायत पुलिस मे दर्ज करना प्रारम्भ किया । व प्रारम्भिक तौर पर थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम व थाना माणकचौक रतलाम मे आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक व उसके अन्य सहयोगीयो के विरुद्ध अपराध धारा :- 384,385,386,323,341,294,34 IPC धारा ¾ म0प्र0 ऋणियो का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए । व इसी प्रकार कड़ी कार्यवाही से जनता मे विश्वास जाग रहा है व जनता शिकायत करने आगे आ रही है ।

आम जनता से अपील है, की यदि वे किसी सूदखोर से प्रताड़ित है या, किसी भी सूदखोर के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या सूदखोरी के संबंध में कोई सूचना हो तो हेल्प लाइन नंबर :- 7049162265, 07412-270474 या 07412-222223 पर बगैर किसी भय के कॉल या वट्सएप के माध्यम से सूचना से अवगत करावे । सुचनकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जावेगी ।

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