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BBC टाइम्स इन उज्जैन 22 मार्च 2021


उज्जैन। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. मोहनलाल पिता मंगलदास गुहा, उम्र 80 वर्ष तत्कालीन संचालक अवंतिका कर्मचारी गृह निमाण सहकारी संस्था मर्यादित, निवासी- पुराना ऑफिस सेठी नगर, उज्जैन 02. दीपचंद्र पिता सूरजमल उम्र-76 वर्ष तत्कालीन संचालक अवंतिका कर्मचारी गृह निमाण सहकारी संस्था मर्यादित निवासी- 17 सेठी नगर, उज्जैन को धारा 409 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000-3000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना बताया कि सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाए (अंकेक्षण) जिला उज्जैन ने दिनांक 04.03.1987 को सहायक पुलिस महानिरीक्षक,राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, इंदौर को शिकयत की कि अवंतिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति सेठी नगर का वर्ष 1981-1982 का ऑडिट श्री आर.एस. शर्मा तत्कालिन अंकेक्षक द्वारा संपन्न किया गया हैेे, जिसमें राशि 4,24074 रूपयेे का गबन होना पाया गया। उक्त शिकायत पर आरक्षी केन्द्र राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म0प्र0 भोपाल के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया किया गया । अनुसंधान के दौरान यह पाया कि अभियुक्तगण द्वारा कुल 4,24,074 का राशि का समिति केे हित में उपयोग दर्शाकर स्वंय के हित में उपयोग कर गबन एवं अपराधिक न्यासभंग किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्री मुकेश कुमार कुन्हारे एवं श्री अमित छारी के द्वारा किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी एवं अंतिम तर्के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री उमेश सिंह तोमर, एवं श्री कुलदीप सिंह भदौरिया, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।

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