BBC टाइम्स इन उज्जैन 20 मार्च 2021
उज्जैन: नगर निगम सीमा क्षेत्र में कतिपय संस्थाओ एवं व्यक्तियों द्वारा जगह-जगह पर बिना अनुमति के बैनर, होर्डींग, फ्लेक्स, सनशीट, पोस्टर, पेम्पलेट, वालपेंटिंग आदि लगाए जा रहे है जिससे शहर की सुन्दरता प्रभावित होने के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की भावनाओं पर भी विपरित असर पड़ रहा है। जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मिडिया नियम 2017 अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के लगाए गए समस्त विज्ञापन माध्यमो को तत्काल हटाए जाने तथा संबंधित पर जुर्माने की कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
शनिवार को निगम अमले द्वारा वीर डिफेंस एकेडमी, शहीदपार्क, न्यू टारगेट एकेडमी, दो तालाब, चैहान एन.डी.ए. इन्स्टीट्यूट, यादव डिफेंस एकेडमी, सोनी फ्लेक्स, वफा फैमली रेस्टोरेंट एण्ड कैफे पर बिना अनुमति विज्ञापन करने हेतु प्रत्येक पर राशि रूपये 60,000-60,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। यह कार्यवाही अन्य ऐजेन्सी जो बिना अनुमति इस प्रकार विज्ञापन कर राजस्व हानी के साथ शहर को भी गंदा कर रहे है सतत् जारी रहेगी।