BBC टाइम्स इन उज्जैन 18 मार्च 2021
उज्जैन।न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहनलाल भगोरा, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मोहनदास पिता महावीरदास निवासी- नारायण खेडी महिदपुर जिला-उज्जैन को धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 04.09.2014 को फरियादी रामनारायण पिता अम्बाराम ने थाना महिदपुर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि, आज में मेरी साईकल से नारायणखेडी से डेलची बुजुर्ग आ रहा था, तभी सामने से नारायण खेडी का मोहनदास अपनी मोटर साईकल तेज गति से चलाकर लाया और मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे बोला कि तेरे मकान के पास की जमीन मुझे बेच दे, मैंने जमीन बेचने से मना किया तो मोहनदास अपनी मोटर साईकल से उतरकर मेरे साथ हाथ मुक्के से मारपीट की जिससे मुझे मुहॅ पर दांये घुटने पर एवं बांये तरफ गाल पर दांय हाथ के अगूठें पर चांेटे आई। अभियुक्त जाते-जाते बोला कि आईन्दा जमीन किसी को बेची तो तुझे जान से खत्म कर दूॅगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।