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50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

*B B C टाइम्स इन रतलाम 15 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

करमदी रोड क्षेत्र में नाकोड़ा टेªडर्स से 40 किलो व जावरा रोड क्षेत्र में अमित टेªडर्स से 11 किलो 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन द्वारा जब्त की जाकर संबंधितों पर 5000 व 5000 का जुर्माना किया।
इसके अलावा गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर चौपड़ा नमकीन हाकमवाड़ा पर 3000, यष करमदी रोड पर 1000, साहू भाई करमदी रोड व राजकुमार डिस्पोजल धानमण्डी पर 500-500, राहूल हरमाला रोड पर 250, कविता, ममता महलवाड़ा, कालूराम, अमित दीनदयाल नगर व दो अन्य पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। उक्त स्पॉट फाईन की कार्यवाही में कुल 73 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाष षिन्दे, राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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