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50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड
खुले में कचरा डालने का विडियो मिलने पर किया जुर्माना

*B B C टाइम्स इन* रतलाम 13 मार्च । शासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

धानमण्डी क्षेत्र में श्रीजी डिस्पोजल से 242 किलो व बालाजी डिस्पोजल से 132 किलो 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन द्वारा जब्त की जाकर संबंधितों पर 5000 व 3000 का जुर्माना किया।

इसके अलावा काटजू नगर क्षेत्र में अषोक माहेष्वरी द्वारा खुले में कचरा जाता है इसका विडियो निगम को प्राप्त होने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा विडियो के आधार पर संबंधित के घर जाकर 500 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में खुले में कचरा ना डालने की समझाईष दी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फु्रट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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