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BBC टाइम्स इन उज्जैन 08 मार्च 2021

उज्जैन।न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. कुक्कु उर्फ मनोज उर्फ मनोहर पिता रामदयाल प्रजापत निवासी विवेकानन्द कॉलोनी 02. सुरेश उर्फ सूरज पिता तेजूलाल चौधरी, निवासी जयसिंहपुरा उज्जैन, 03. मनोहर उर्फ मनोज पिता भैरूलाल निवासी इंदिरानगर उज्जैन, 04. यशवंत पिता ईश्वर सिंह लौहार, निवासी नीमनवासा जिला उज्जैन को धारा 457, 380 भादवि में आरोपीगणों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 25-ए आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कारावास एवं कुल 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन कि घटना अनुसार बताया कि फरियादी जाहिद पिता गुलाम अली बोहरा ने थाना महॉकाल पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी दुकान जय भारत आर्म्स स्टोर पी0एन0 कॉम्प्लेक्स इन्दौर गेट पर है। घटना दिनांक 26.10.2012 को रात्रि 09ः00 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। दिनांक 27.10.2012 को सुबह मेरे पड़ोसी दुकानदार जुल्फीकार अली ने मुझे फोन करके बताया कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है और मैने दुुकान आकर देखा तो मेरी दुकान के ताले सुरक्षित दिखे, मेरे पड़ोस की दुकान शर्मा टायर की शटर के दोनो ताले टुटे हुए थे व शटर खुली हुई थी। मैनंे और अशोक शर्मा ने अंदर झॉक कर देखा तो शर्मा जी की दुकान की दीवार और मेरी दुकान की दीवार एक है जो खुदी होकर जिसमें बड़ा होल दिखा। फिर मैंने अपनी दुकान की शटर को खोलकर देखा तो मेरी दुकान के शो-केस में रखी स्टॉक की एक 12 बोर बंदूक और दो 315 बोर रायफल एवं 12 बोर के लगभग 371 कारतूस व 22 बोर के 99 कारतूस चोरी करके कोई अज्ञात व्यक्ति ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना महॉकाल द्वारा अपराध को पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण से चोरी की गई बन्दूक एवं कारतूस जप्त किये गये। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काें से सहमत होकर आरोपीगण को को दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

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