*B B C टाइम्स इन* रतलाम 26 फरवरी छेड़छाड़ करने के साथ ही मारपीट करने वाले आरोपी- अमजद उर्फ भय्यू पिता अंसार खान पठान उम्र 34 वर्ष नि. 31 बाईजी का वास रतलाम को एक एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पल्लवी ने सुनाई गई पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतलाम श्रीमति जस्सू वास्केल ने की
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने B B C टाइम्स इन को बताया कि दिनांक 30.10.2015 को फरियादिया ने हमराह अपने पति के साथ थाना स्टेशन रोड रतलाम पर उपस्थित होकर घटना बतायी कि दिन में आज करीब 12:30 बजें वह अपने बच्चों को स्कूल छोडकर वापस आ रही थी तब भय्यू पिता अंसार पठान जो कई दिनो से उसका पीछा कर रह था आया] और मुझसे बोला कि मेरी गाडी पर बैठ जा। मैंने मना किया तो भय्यू ने बुरी नियत से मेरा हाथ पकडा फिर मैंने हाथ छुडाया तो उसने मुझे थप्पड मारा जिससे मेरे बाए गाल एवं कान पर चोट लगी फिर उसने मुझे धक्का दिया जिससे मैं नीचे गिर गयी। नीचे गिरने से मुझे गाडी की रगड लग गयी। इस दौरान भीड इकठ्ठा हो गयी थी जिसे देख भय्यू वहा से भाग गया और बोला कि अगली बार मेरी गाडी पर नही बैठी तो जान से खत्म कर दॅूगा।
इस फरियादिया द्वारा बतायी गयी घटना पर से थाना स्टेशन रोड रतलाम पर आरोपी भय्यू के विरूद्ध धारा 354, 354A, 323, 506 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी एवं विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 25.02.2021 को *अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी अमजद उर्फ भय्यू पिता अंसार खान पठान को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354, 354A भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 250-250 रू अर्थदंड तथा धारा 323 भादवि में 250रू के अर्थदंड से दंडित किया गया सभी धाराओं में दिया गया दण्डादेश एकसाथ भुगताए जाने का आदेश भी दिया गया।