*B B C टाइम्स इन* रतलाम 24 फरवरी । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फु्रट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत अग्रवाल नमकीन व सोहनलाल चांदनी चौक पर 3000-3000, हेमन्त स्टोर, छावनीवाला, बैरागी जनरल स्टोर माणक चौक पर 200-200, राज पेंटर्स, मुकेष अग्रवाल, पारस मसाले, सांवरिया किराना स्टोर माणक चौक, मयूर वॉच क्लॉथ मार्केट, विषाल बाजना बस स्टैण्ड, राजूबाई चांदनी चौक पर 100-100, संजय, छावनीवाला, गोविन्द, हैदरी जनरल स्टोर, सुनीताबाई, महेष माली माणक चौक, कैलाषीबाई, रमेष, पप्पू, जीतू, कृश्णाबाई, चेतन माली, षेखर, विजय, रेखाबाई, निकिता, राहूल बाजना बस स्टैण्ड व तीन अन्य व्यक्तियों पर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।
नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।
जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।