BBC टाइम्स इन उज्जैन 20 जनवरी।
उज्जैन 20 जनवरी। उच्च न्यायालय मप्र द्वारा जारी परिपत्र के तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्रप्रताप सिंह ने विगत 18 जनवरी को एक आदेश जारी कर अधीनस्थ न्यायालयों में भौतिक रूप से न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया है। जारी परिपत्र में कहा गया है कि न्यायालयों में सभी प्रकार के प्रकरण सुनवाई के लिये जायेंगे। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुनवाई तिथि पर सुनवाई योग्य प्रकरणों की संख्या को सुनिश्चित करेंगे। यह प्रयास किया जायेगा कि जो प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये गये हैं, उनमें अण्डर ट्रायल एवं 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लम्बित प्रकरण, जिनकी संख्या 15 या अधिक हो, नियत किये जा सकेंगे। जिन न्यायालयों में पांच वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण लम्बित नहीं है, वे उपलब्ध प्रकरणों में से सबसे पुराने से नवीन प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु नियत कर सकेंगे।