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*B B C टाइम्स इन* रतलाम 30 दिसम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा थाना पिपलोदा क्षेत्र अंतर्गत नई आबादी पिपलोदा निवासी आरोपी अरुण पिता स्व. नाहरू दमामी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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