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बीबीसी टाइम्स इन उज्जैन 7 दिसंबर 2021

उज्जैन।नगर पालिक निगम उज्जैन में ट्रेड लायसेंस के अंतर्गत पूर्व में होटल, लाज, धर्मशाला व मांगलिक परिसर गार्डन के लायसेंस भयप्रद सन् 1954 उपविधि के अंतर्गत जारी किये जाते थे, किन्तु वर्ष 2020-21 में नई उपविधि विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग आदर्श उपविधि 2020 लागू हो गई है, पूर्व उपविधि में बदलाव होने से नई उपविधि के अंतर्गत लायसेंस जारी किये जाने है। समस्त होटल, लाज, धर्मशाला व मांगलीक परिसर गार्डन के व्यवसायगण अपने लायसेंस नई उपविधि के अंतर्गत लायसेंस जारी करवाने के लिये नगर पालिक निगम ट्रेड लायसेंस शाखा कक्ष क्रमांक 219 में आकर आवेदन प्राप्त करें तथा आवेदन में निर्देशित दस्तावेजों को जमा करवाकर लायसेंस प्राप्त करना सभी के लिये अनिवार्य है, नगर पालिक निगम की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कंपनी नगरपालिका से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी स्थान का विवाह हेतु उपयोग नहीं करेगा। नगरपालिक सीमा में इन उपविधियों की लागू होने के पूर्व विद्यमान विवाह स्थलों की अनुज्ञप्ति उस वित्त वर्ष की 31 मार्च से पूर्व उन आदर्श नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी अन्यथा उनको अनाधिकृत मानकर उनके विरुद्ध कार्यवाही कि जाएगी।
नगर पालिक निगम उज्जैन सीमा के अंतर्गत आनेवाले सभी दूकानों/व्यवसाईयों को सूचित किया जाता है कि ट्रेड लायसेंस बनवाना अनिवार्य है। नगर पालिक निगम उज्जैन ट्रेड लायसेंस शाखा कक्ष क्रमांक 219 में संपर्क करें। जिन दूकानों/व्यवसाईयों का ट्रेड लायसेंस नहीं पाये जाने पर वैधानिक चालानी कार्यवाही करते हुये दुकाने सील कि जावेगीं।

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