Tue. Jun 24th, 2025

*B B C टाइम्स इन* रतलाम 14 नवंबर 2021/ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण दो आरोपी को जिलाबदर करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी किए हैं। जिला बदर के दौरान आरोपी 5 जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नही कर सकेंगे

पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत करमदी निवासी रवि पिता बालाराम टांक को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए रवि पिता बालाराम टांक को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।

एक वर्ष के लिए किया जिला बदर

पुलिस थाना ओद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नागदी निवासी मांगीलाल उर्फ़ मांगू पिता बालू को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए मांगीलाल उर्फ़ मांगू पिता बालू को जिलाबदर करने के निर्देश जारी किए हैं।

आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ तथा मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

error: Content is protected !!