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BBC टाइम्स इन उज्जैन 08 अक्टूबर 2021

उज्जैन। उज्जैन के देवास गेट होटल में इंदौर के दंपत्ति पत्नी व बेटी के सनसनीखेज हत्याकांड मामले में आरोपी पति को उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान एनपी सिंह द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया प्रकरण में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि न्यायालय श्रीमान एन.पी. सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रमणिकलाल पिता मदनलाल, निवासी न्यू द्वारिका पुरी सुदामा नगर इन्दौर को धारा 302 भादवि में दोहरा आजीवन कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि सूचनाकर्ता जितेन्द्र सिंह ने देवासगेट पर दिनांक 05.01.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं होटल अजय मालीपुरा रोड में मैनेजर हूॅ, मेरी ड्यूटी रात्रि 08ः00 बजे से सुबह 08ः00 बजे तक रहती है। दिनांक 03.01.2020 को रात्रि 08ः00 बजे रमणिक लाल भाटी निवासी द्वारिकापुरी इन्दौर अपनी पत्नि रेणु भाटी व लडकी निकिता के साथ हमारे होटल में ठहरने के लिये आये थे। जिनकी आईडी लेकर होटल में रूम नम्बर-308 दिया था। दो दिन यह लोग सामान्य रूप से रहे थे। आज सुबह 09ः00 बजे लगभग वेटर ने इन तीनों को होटल से बाहर जाते हुये देखा था व करीब आधे घण्टे बाद यह लोग वापिस होटल में आये थे। आज रात्रि में होटल मालिक के भाई बसंत यादव के मोबाईल पर एक अन्य मोबाईल से कॉल आया कि आपकी होटल के कमरा नम्बर-308 में दो डेथ बाडी पड़ी है व कॉल करने वाले ने अपना मोबाईल बंद कर लिया। बंसत यादव ने उक्त सूचना हमे दी, जिस पर होटल के बेटर को कमरा नम्बर-308 पर भेजा उसने वहॉ बेल बजाई तो कमरा नही खुला थोडी देर बाद होटल मालिक भी वहॉ पर आ गये जिन्होने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहॉ पर आई होटल का कमरा खुलवाया गया अन्दर जाकर देखा तो कमरे में ठहरी महिला व उसकी लडकी बैड पर सोये हुये थे, जिनको चैक करने पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतिका निकिता उर्फ वरूणिका की गर्दन पर गला दबाने के निशान दिखाई दे रहे थे जबकि मृतिका रेणु के शरीर पर कोई चोंट के निशान नही दिखाई दे रहे थे। पुलिस थाना देवासगेट द्वारा अपराध को पंजीबद्ध किया गया एवं रमणिक लाल के द्वारा लिखाये गये मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल से मृतिका रेणु के रिश्तेदार भाई एवं भाभी से सम्पर्क कर उन्हे बुलाया गया। जिन्होेने मृतिका रेणु भाटी एवं उसकी बेटी वरूणिका के नाम से शिनाख्त की गई। रमणिक लाल द्वारा अपनी लडकी का नाम रजिस्टर में गलत लिखवाया था। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी के द्वारा अपनी पत्नि के पूर्व पति से पैदा हुई लडकी निकिता का नाम वरूणिका की जगह जानबूझ कर लिखाया गया।
दिनांक 20.01.2020 को रमणिक लाल को जीआरपी रतलाम पुलिस द्वारा बेहोशी की स्थिति में मुसाफिर खाने में पडा होने से अस्पताल रतलाम में भर्ती कराया गया था उस समय आरोपी के पास उसके हाथ से लिखा हुआ दो पन्ने का सुसाइट नोट एवं देहदान से संबंधित फार्म की फोटो कॉपी व आधार कार्ड की फोटो कॉपी मिली थी। जिसमें उसने पारिवारिक परेशानियों और आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण पत्नि रेणी बेटी एवं स्वयं के द्वारा आत्महत्या करना बताया तथा तीनों ने गोलिया खाई थी। उसके बाद सो गये थे जब वहॉ दिनांक 05.01.2020 को रात 08ः00 बजे उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नि फंदे पर लटकी हुई थी। उसने पत्नि को फंदे से उतारा और होटल से भाग गया। साथ ही उसने यहॉ भी लिखा की शायद उसकी पत्नि की नींद बीच में खुल गई हो तो उसने लडकी का गला दबाकर और खुद फंदे पर लटक गई।
पुलिस द्वारा मृतिका रेणु व वरूणिका के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से करवाया गया। पीएम रिपोर्ट पर वरूणिका की हत्या गला कसकर की गई थी, तथा रेणुका की मृत्यु जहरीली पदार्थ से होनो आया था। विवेचना में यह आया कि आरोपी रमणिक लाल द्वारा अपनी पत्नि को जहर देकर व पुत्री का गला कसकर हत्या कारित की है। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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