BBC टाइम्स इन उज्जैन 23 अक्टूबर।
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन शहरी क्षेत्र में एवम जिले में आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं इनसे उत्पन्न होने वाली कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी कर पशुओं को खुले में छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है । जारी किए गए जारी आदेश के अनुसार उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में :-
- कोई भी व्यक्ति मवेशी / गायों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेंगे
- कोई भी पशुपालक अपने निजी /पालतू पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे .
- पशुओं का अवैध परिवहन नहीं किया जाएगा ।
- पशु मालिक पशुओ को चराते समय यातायात अवरुद्ध नही करेंगे ।
- सार्वजनिक स्थल पर पशु मालिक अपने पशुओं को नहीं छोड़ेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा । उक्त आदेश 23 अक्टूबर से लागू हो गया है ।