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*B B C टाइम्स इन* रतलाम 29 अगस्त अवैध शराब रखने वाली महिला को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट कपिल वर्मा ने सुनाई साथ ही 25000/- रू का अर्थदंड भी दिया गया अर्थदंड की राशि जमा नही कराने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास का भुगतान होगा

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने B B C टाइम्स इन को बताया कि 16 जून 2020 को आबकारी उपनिरीक्षक संतोष मंडलोई ने मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपिया के रिहायशी मकान पर मय फोर्स के दबिश दी गई।

जहॉ पर उपस्थित आरोपिया के समक्ष उसके रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर मकान में से 85 पाव सुपर मास्‍टर व्हिस्‍की,09 पाव एम.डी. व्हिस्‍की,177 पाव देशी मदिरा प्‍लेन,59 पाव देशी मदिरा मसाला तथा 39 पाव आई.बी. बरामद हुए। प्रत्‍येक पाव में 180 एमएल मदिरा होकर कुल मात्रा 66.42 बल्‍क लीटर अवैध जप्‍त कर आरोपिया को गिरफ्तार किया अभियुक्त राधाबाई पति नरेन्‍द्र भाट उम्र 35 वर्ष नि.ग्राम भीम तहसील आलोट जिला रतलाम को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार किया

म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्‍यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट में प्रस्‍तुत किया गया जहॉ पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अच्‍छुसिंह गोयल व सहायक जिला लोक अभियोजन प्रेमलता मंडलोई ने पैरवी की अंतिम तर्क पर अभियुक्‍त को उल्‍लेखित धाराओं में अधिकतम दंड से दंडित किये जाने के तर्क प्रस्‍तुत किए गए।

प्रकरण मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट रतलाम के समक्ष धारा 325 द.प्र.सं. के अतर्गत स्‍थानातंरित हुआ जिसमें अभियोजन द्वारा अतिरिक्‍त साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किए गए। आरोपिया राधा बाई पति नरेन्‍द्र भाट को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नही करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा

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