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BBC टाइम्स इन उज्जैन 30 जून 2021

उज्जैन । न्यायालय माननीय श्रीमान विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. अर्जुन पिता बाबूलाल, 02. केशरबाई पति बाबूलाल, 03. बाबूलाल पिता पूरनसिंह, समस्त निवासीगण ग्राम हरनावदा, जिला उज्जैन को धारा 498-ए, 506 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पीड़िता ने दिनांक 10.04.2018 को थाना नरवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी शादी अर्जुन के साथ हिन्दू रीति रिवाज से वर्ष 2013 में सम्पन्न हुई थी। विवाह के उपरांत पति एवं सास ससुर ने मुझे कुछ समय अच्छे से रखा उसके पश्चात् आरोपीगण दहेज एवं शादी मे खर्च हुए 01 लाख 17 हजार रूपये लाने के लिये मारपीट करते है। पीड़िता द्वारा उक्त बात अपने मॉ एवं पिता को बताई थी, तो उन्होने कहा था की पैसों की व्यवस्था नही हो सकती है। दिनांक 15.01.2018 को पीडिता की डिलेवरी के दौरान पीड़िता के ससुराल वालों ने ध्यान नही रखा था तथा आपॅरेशन का सारा खर्च पीड़िता के माता-पिता ने उठाया था। दिनांक 28.02.2018 को अभियुक्तगण पीड़िता पर पैसे लाने के लिये दबाव बनाने लगे और उसके साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की उसके लडके को छुडाकर उसे घर से निकाल दिया। अभियुक्तगण पीडिता से बोले की पैसे लेकर आना नही तो तुझे जान से खत्म कर देगे तथा अर्जुन ने कहा कि रिपोर्ट लिखाएगी तो वहॉ आत्महत्या कर लेगा। पीडिता अपने माता-पिता के पास जिला बडवानी चली गई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नरवर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनी कौशिक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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