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BBC टाइम्स इन उज्जैन 16 अक्टूबर ।

उज्जैन।कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर एडीएम ने आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले की कानून एवं शान्ति व्यवस्था आदि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

इस दौरान सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। रैली, जुलूस आदि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल कम्प्यूटर आदि एवं सोशल मीडिया के माध्यम से विधि-विरूद्ध मैसेज/चित्र, कमेंट, पोस्टर, साम्प्रदायिक टिप्पणी आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह होटल, लॉज, विश्राम गृह आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में प्रदान करेगा। आदेश का उल्लंघन भादंसं 1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

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