BBC टाइम्स इन उज्जैन 03 अप्रैल 2021
उज्जैन: राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में जलप्रदाय, जल-मल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित करने के लिए नवीन नियमों का गठन किया जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 360 दिनांक 28.09.2020 में प्रकाशन किया गया। उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित करने के नवीन नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए तकनीकी सहयोग एवं समन्वय हेतु संचालनालय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जलप्रदाय, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपभोक्ता प्रभार के निर्धारण हेतु इन सेवाओं पर वार्षिक संचालन एवं संधारण में होने वाले व्यय को नियम 7 (1) के अन्तर्गत सक्षम अनुमोदन हेतु प्रावधानित समिति की बैठक दिनांक 28.01.2021 को आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में विडियों क्राफेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। आयोजित बैठक में राज्य स्तर पर नगर पालिक निगम के उपभोक्ता प्रभार (जलप्रदाय, जल-मल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के वर्ष 2019-20 के अंकेक्षित व्यय अनुमोदित किये गये, साथ ही माह अप्रैल 2021 से वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता प्रभार की दरें प्रभावशील करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त क्रम में मध्य प्रदेष के समस्त नगरीय निकायों के साथ ही नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जल प्रदाय, जल-मल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के उपभोक्ता प्रभार का निर्धारण किया गया था।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.04.2021 को आदेष जारी कर जल प्रदाय, जल-मल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंध सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार की दरों के निर्धारण में किसी प्रकार की वृद्धि को आगामी आदेष तक स्थगित किया गया है।