BBC टाइम्स इन उज्जैन 09 मार्च 2021
उज्जैन ।न्यायालय श्रीमती अनीता बाजपेयी, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2021 को आरोपीगण 01. सेवाराम पुत्र देवजी को धारा 302 भादवि एवं विशेष अधिनियम की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास की सजा 02. रामचन्द्र पुत्र गणपत 03. सेवाराम पुत्र गणपत, समस्त निवासीगण तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास और कुल 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अजाक) आर.के. चन्देल ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.2018 को आरक्षी केन्द्र महिदपुर में शाम 06ः00 बजे लगभग फरियादी गांव के चौकीदार के घर के सामने खडा था तभी गांव के एक व्यक्ति के लडके को अभियुक्त सेवाराम ने शराब लाने के लिये कहा। उसके द्वारा जब अभियुक्त की शराब लाने से मना कर दिया तो अभियुक्त सेवाराम ने उसके साथ मारपीट करने लगा। फरियादी ने आरोपी सेवाराम को मारपीट करने पर रोका तो इसी बात से नाराज होकर तीनों आरोपीगण ने एकमत होकर फरियादी पर हमला करते हुए आरोपी रामचन्द्र व सेवाराम ने उसे पकड़ लिया और आरोपी सेवाराम ने धारदार चाकू से फरियादी के गले एवं दांये कंधे पर आगे व पीछेे तीन बार गंभीर चोटें पहुंचाई। चोंट के कारण फरियादी की मृत्यु हो गई। पुलिस थाना महिदपुर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आर.के. चन्देल, उप-संचालक (अजाक) जिला उज्जैन द्वारा की गई।