Sun. Jun 22nd, 2025

BBC टाइम्स इन उज्जैन 05 फरवरी।

उज्जैन 04 फरवरी। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के नवीन दिशा-निर्देशों की एसओपी के अनुक्रम में उज्जैन जिले के अंतर्गत खेल मैदान, सिनेमा हॉल एवं थियेटर, स्वीमिंग पूल आदि के संचालन की अनुमति सशर्त प्रदाय करने के आदेश जारी कर दिये है।

आदेश के तहत सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे। सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक/प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन का पालन करते हुए खेल मैदान/स्वीमिंग पुल का उपयोग किया जाना होगा। अवयस्क खिलाड़ियों/दर्शकों के अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी। सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत यथासंभव 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

खिलाड़ियों/दर्शकों/ कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मास्क धारण करना होगा। सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थान में उपस्थित जनों द्वारा सैनिटाईजर का उपयोग किया जाना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी संस्थानों को स्थानीय प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त उपबंधों एवं भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन न किये जाने पर संबंधित संस्थान के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन के दिनांक 01 फरवरी 2021 को जारी आदेश द्वारा सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनैतिक आदि कार्यक्रमों में जनसमूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा/अर्चना के संबंध में नवीन दिशा निर्देशों की एसओपी जारी की गई है।

इसके अनुसार कंटेनमेंट झोन में उक्त आयोजन/कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट झोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे। मेलों आदि के आयोजन भी उक्त शर्तों के साथ किये जा सकेंगे। सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे तथा सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक/प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा। उक्त आदेश 4 फरवरी 2021 से प्रभावशील हो गया है।

error: Content is protected !!