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*B B C टाइम्स इन* 22 जनवरी रतलाम सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता सत्र ने गबन के आरोपी पेट्रोल पंप के मैनेजर महेन्द्र सिंह भाटी पिता मांगू सिंह भाटी उम्र 39 साल नि-24 गणेश नगर सैलाना रोड को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक श्री विमल छिपानी ने की

मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने B B C टाइम्स को बताया कि दिनांक 20.04.2016 को फरियादिया लक्ष्मी सिंह मोर्य द्वारा थाना बिलपांक पर उपस्थित होकर लेखी शिकायत आवेदन पत्र पेश किया था जिसके अनुसार उनके मेसर्स कल्पवेद सेल्स एवं संर्विस पेट्रोल पंप अम्बोदिया फंटा रतलाम पर महेन्द्र सिंह भाटी मैनेजर के पद पर कार्य करता था। जिसके द्वारा अक्टूबर 2015 से अप्रेल 2016 तक की अवधि में पेट्रोल पंप के हिसाब की राशि मे से गबन करते हुये बैंक मे जमा नही कराई गई। दिनांक 20.04.2016 को भी उसे केश जमा करने के लिए दिये तो उसमे से भी 10,000 रूपये की राशि बैंक में कम जमा की।

उक्त शिकायती आवेदन पत्र पर से थाना बिलपांक पर आरोपी महेन्द्र सिंह भाटी के विरूद्ध अपराध क्र 204/2016 धारा 406, 409 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा फरियादी से आरोपी की नियुक्ति संबंधी दस्तावेज पेट्रोल पंप का बिक्री संबंधी रजिस्टर व हिसाब के दस्तावेज तथा बैंक खाते के स्टेटमेंट प्राप्त किये गये।आवश्यक अनुसंधान में आरोपी द्वारा मैनेजर के रूप मे फरियादिया लक्ष्मीे सिंह मोर्य के अम्बोदिया फंटा जिला रतलाम स्थित पेट्रोल पंप पर कार्य करते हुये पेट्रोल पंप के हिसाब की कुल 4,59,269/- रूपये एवं 56 पैसे की राशि बैंक मे जमा न की जाकर गबन करना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा 406, 409 में प्रस्तुत किया गया।

विचारण उपरांत माननीय न्या्यालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.01.2021 को आरोपी महेन्द्र सिंह भाटी पिता मांगू सिंह भाटी को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 409 भादवि में 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया और अपील अवधि पश्चात प्रतिकर राशि 5 लाख रूपये प्रार्थिया लक्ष्मी सिंह मोर्य को अदायगी का दण्डादेश दिया गया। प्रतिकर की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा का भी आदेश दिया गया।

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