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*B B C टाइम्स इन* रतलाम 11 जनवरी 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा पुलिस थाना जावरा शहर अन्तर्गत ऊंटखाना जावरा निवासी रसीद पिता मजूर खां कुरैशी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष की कालावधि के लिए तथा लक्ष्मीनगर रतलाम निवासी अय्याज पिता मेहमूद खां, त्रिपोलिया गेट (हाल मुकाम महेश नगर) निवासी हिम्मत गुर्जर पिता कोदर गुर्जर, आबीद पिता मुबारिक शेख निवासी दरगाह मोहल्ला आलोट तथा ग्राम जमुनिया थाना बिलपांक निवासी रामा उर्फ रामलाल उर्फ राम पिता कैलाश गुर्जर को 6-6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया। जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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