*B B C टाइम्स इन रतलाम* रतलाम 01 अक्टूबर रतलामअभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरें ने बताया कि माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (श्री तरूण सिंह) द्वारा आरोपी भरत पिता नाथुलाल मालीवाड उम्र 20 साल निवासी ग्राम आमलीपाडा थाना बिलपांक जिला रतलाम का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 21.03.2020 को अवयस्क अभियोक्त्री के पिता ने थाना बिलपांक पर उपस्थित होकर अपनी अवयस्क बालिका कि दिनांक 18.03.2020 को शाम 5 बजे के करीब घर से कपडे सिलवाने का कह कर चली जाना व वापस घर न आना, उनके द्वारा आसपास रिश्तेदारी मे बालिका की तलाश करने पर उसका कहीं भी पता नही चलना तथा उसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने संबंधी जानकारी देने पर पुलिस थाना बिलपांक द्वारा रिपोर्ट व अवयस्क बालिका की गुमशुदगी दर्ज कर प्रकरण विवचेना में लिया गया।
दिनांक 23.09.2020 को बिलपांक फंटा हाईवे रोड पर पुलिस द्वारा अवयस्क बालिका को भरत के कब्जे से बरामद कर बालिका से पूछताछ करने पर उसके द्वारा जानकारी दी गयी कि मजदूरी करने की दौरान भरत से उसकी दोस्ती हो गयी थी। घटना दिनांक 18.03.2020 को शाम 5 बजे गांव के बाहर भरत उसे मिला था वह उसे रतलाम ले गया और रतलाम से वह दोनो बस में बैठ कर मोरवी गुजरात चले गये जहां पर उन्होनें मजदूरी करी और झोपडी बना कर रहने लगे आरोपी भरत ने इस दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये जिससे वह गर्भवती हो गयी। आज वह भरत के साथ बिलपांक फंटे पर खडी थी तभी पुलिस ने उन्हें पकड लिया। बालिका द्वारा दी गई जानकारी पर से अभियुक्त भरत को दिनांक 23.09.2020 को ही गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल दाखिल किया गया था।
आरोपी भरत पिता नाथुलाल मालीवाड की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर दिनांक 30.09.2020 को माननीय विशेष न्यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व अवयस्क बालिकाओ के साथ बढते हुए लैंगिक हमलो की घटनाओ को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना उचित नही मानते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया गया।