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*B B C टाइम्स इन* रतलाम,15 दिसम्बर ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा थाना दीनदयाल नगर रतलाम निवासी विशाल उर्फ़ चिनी पिता मिश्रीलाल मईडा तथा थाना शिवगढ़ जिला रतलाम निवासी मोहन पिता नागजी गहलोत को 6-6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपीगण जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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