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BBC टाइम्स इन उज्जैन 04 दिसम्बर।

उज्जैन। नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में संचालित हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प की आज बायोडीजल पम्प की जाॅच पंप मालिक श्री दिलषाद अहमद की उपस्थिति में जांच की गई। पम्प मालिक के पास में पंप संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति एवं अनुमति नही होना पाया गया । पम्प संचालक द्वारा पंप से विक्रय होने वाले बायोडीजल के सेम्पल संधारित नही करना, भूमिगत टैंक में संग्रहित मात्रा ज्ञात करने के लिये कनवरजेषन चार्ट, डेनसिटी ज्ञात करने के लिये हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर नही होना और नही किसी प्रकार का चार्ट होना तथा किसी प्रकार का रिकार्ड भी संधारित नही होना पाया गया।

बायोडीजल पम्प मालिक द्वारा बिना अनुमति तथा बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र बायोडीजल पम्प संचालित करने के कारण भूमिगत टैंक में पाये गये 2000 लीटर बायोडीजल को जप्तकर मालिक की सुपुर्दगी में दिया गया तथा पम्प को सील चपड़ा लगाकर सीलबंद किया गया। बायोडीजल पम्प मालिक के विरूद्ध मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारी की रोकथाम) आदेष 2005 तथा आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

  
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