BBCTimes.in Ujjain 22 अक्टूबर 2023/ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी प्रचार सामग्री नामांकन की तिथि से पहले से तैयार की हुई, उन्हें उसका खर्च भी निर्वाचन व्यय में जोड़ना होगा।
अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर का रखरखाव करते समय उन सभी खर्च के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो उसने पूर्व में सामग्री तैयार करने में व्यय की है तथा जिसका वास्तविक उपयोग वह नामांकन अवधि समाप्त होने पर करता है।