Thu. Jun 19th, 2025

BBC टाइम्स इन उज्जैन 07 नवम्बर।



उज्जैन।पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु निर्देश दिये गये थे कि क्षेत्र मे सक्रिय गुण्डे- बदमाशों पर सतत् निगाह रखी जावे एवं जो आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें।

इसी तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी देहात तथा समस्त नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारीयो के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, क्षेत्र के निम्न शातिर बदमाशो पर जिला बदर की कार्यावही की गई –
थाना महाकल के प्रकरण क्र. 35/2020 आरोपी सलमान पिता हनीफ खान उम्र 20 साल नि. मस्जिद के पास जयसिंहपुरा उज्जैन के विरुद्ध कुल 08 अपराध दर्ज है।
थाना कोतवाली के प्रकरण क्र. 11/2020 का आरोपी प्रहलाद पिता कमल किशोर बाथरी उम्र 32 साल निवासी निजादपुरा उज्जैन ।
थाना जीवाजीगंज के प्रकरण क्र.205/2019 का आरोपी कन्हैयालाल पिता अमरचंद उम्र 30 साल नि. हरिजन बस्ती भैरुनाला उज्जैन, के विरुद्ध पूर्व मे कुल 26 अपराध दर्ज है।

थाना बडनगर के प्रकरण क्र. 34/2020 का आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ देवा पिता शंकरलाल उम्र 24 साल निवासी ग्राम मौलाना, उज्जैन ।
थाना झारडा के प्रकरण क्र. 150/2019 का आरोपी अंतरसिंह पिता सुरेशसिंह राजपुत निवासी ग्राम गेलाखेडी,उज्जैन ।
थाना तराना के प्रकरण क्र. 17/2020 का आरोपी रोहित पिता अशोक शर्मा उम्र 30 साल निवासी मंगलनाथ गली तराना,उज्जैन ।
थाना खाचरोद के प्रकरण क्र. 25/2020 का आरोपी जुबेर उर्फ जिब्बू पिता नाहरु खां उम्र 20 साल निवासी जुना शहर खाचरौद
थाना कायथा के प्रकरण क्र. 18/2020 का आरोपी समीर उर्फ कालू पिता हक्रीम गा उम्र 34 साल निवासी नलेश्री जिला उज्जैन के विरुद्ध जिला बदर की कार्यावही की गई। उक्त सभी आरोपीगण शातिर बदमाश है, जिनके विरुद्ध शहर के विभिन्न थानो पर विभिन्न धाराओं के कई अपराध दर्ज है। पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो पर पूर्व में भी जिला बदर की कार्यवाही की गई तथा लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है फिर भी बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है।

अतः वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उज्जैन शहर/ देहात के कुल 08 थानो के बदमाशो पर पुनः जिला बदर की कार्यावही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी उज्जैन को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी उज्जैन द्वारा उक्त सभी बदमाशो को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा 5(क) के तहत आगामी एक वर्ष तक जिला उज्जैन की राजस्व सीमा से निष्कासित रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में उक्त थानो द्वारा बदमाशो के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

error: Content is protected !!