*B B C टाइम्स इन* रतलाम 24 फरवरी नगर पालिक निगम के दरोगा को चेक भुगतान नही करने पर न्यायलय ने सजा सुनाई मामले की जानकारी देते हुऐ अधिवक्ता मुनव्वर अली जैदी द्वारा बताया गया की उनके पक्षकार परिवादी इमरान खान पिता युसुफ खान निवासी हाथीखाना रतलाम द्वारा नगर पालिका निगम रतलाम के दरोगा सतीश चौहान पिता मोहनलाल चौहान निवासी हरिजन बस्ती शैरानीपुरा के विरूद्ध पांच लाख रूपये की राशि की अदायगी हेतु दिये गये चैक के बाउंस हो जाने पर व दरोगा सतीश चौहान द्वारा चैक राशि का भुगतान किये जाने पर न्यायालय में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया था
जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में बाद विचारण दिनांक 21.02.2022 को निर्णय पारित करते हुए सतीश चौहान को दोषी पाते हुएस 6 माह के कारावास व चैक राशि के प्रतिकर सहित आरोपी दरोगा सतीश चौहान को कुल 6,36,109/- रूपये व परिवाद खर्च 10,000/- रूपये अतिरिक्त परिवादी इमरान खान को अदा करने के संबध मे निर्णय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी रतलाम सुश्री अनुराधा गौतम द्वारा निर्णय प्रदान किया गया है।