*B B C टाइम्स इन रतलाम* 03 नंवबर मंगलवार रतलाम बहुचर्चित धोखाधड़ी कर लाखो रुपये की ठगी करने वाले कुलकर्णी स्टाक मुम्बई के नाम से फर्जी कम्पनी बनाकर लोगो से लाखो रुपये की ठगी करने वाले आरोपी सौरभ पिता सुनील माहेश्वरी निवासी 30 बग्गी खाना महलवाडा रतलाम की अग्रिम जमानत याचिका माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।उक्त जमानत याचिका पर फरियादी आपत्ति कर्ता संजय पिता गोपाल दास बैरागी एवं प्रकाश पिता पूनमचंद जाटव की और से एडवोकेट राकेश शर्मा ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की और न्यायालय के समक्ष ये तथ्य प्रस्तुत किये की आरोपी आदतन धोखाधड़ी करने का आदी है उसके विरूद्ध थाना स्टेशन रोड रतलाम पर धारा 420,467,468 भादवि एवं धारा 3/7 मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम में प्रकरण दर्ज है और आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया तो आरोपी प्रकरण मे विपरीत प्रभाव डाल कर फरियादीयो को न्याय पाने से वंचित कर देगा आपत्ति के तर्को और प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्र कुमार दक्षणी साहब ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी । प्रकरण मे आपत्ति कर्ता की और से पैरवी एडवोकेट राकेश शर्मा, धीरज शर्मा, कृष्ण गोपाल वासनवाल, हेमा निरंजनी ने की।
