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*B B C टाइम्स इन* रतलाम, 31 अक्टूबर। सास की जघन्य तरीके से हत्या करने वाले जमाई को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया गया। पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश शैलेश भदकारिया ने आरोपी बबलु पिता कालु झोडिया उम्र 24 वर्ष निवासी गढखंगई माताजी राजपुरा थाना शिवगढ जिला रतलाम को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने की।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने B B C टाइम्स इन को बताया कि 29 अगस्त 19 को जिला चिकित्‍सालय रतलाम में फरियादियां 17 वर्षीय अवयस्‍क बालिका ने पुलिस को बताया कि उसके पिताजी का देहान्त करीब सात वर्ष पूर्व हो चुका है, तभी से वह और भाई-बहन अपनी मां के साथ रतलाम स्थित बजरंग नगर में रहते है। करीब पांच-छः महीने पहले उसकी शादी आरोपी बबलु झोड़िया निवासी गढ़खंगई माताजी के साथ हुई थी किंतु उसकी मां शोभा देवी ने उसे घटना दिनांक तक ससुराल नहीं भेजा था।

घटना 28 अगस्त 19 को रात्रि में करीब 8 बजे वह उसकी मां, उसका छोटा भाई व दो छोटी बहने सभी पांचो खाना खाकर कमरे में सो रहे थे, तभी मध्‍य रात्रि करीब 02:30 बजें उसकी छोटी बहन ने उसे उठाया और कहा कि पीछे से कुछ आवाज आ रही है देख लो। तभी वह उठी तो उसने देखा कि बिस्‍तर पर एक तलवार पडी है और उसकी मां के गले से खून निकलता देख वह जोर-जोर से चिल्‍लाने लगी तो आस-पास के लोग आ गए, जिन्‍होंने उसकी मां को सरकारी अस्‍पताल रतलाम पहॅूचाया, जहॉ पर डॉक्‍टरों ने परीक्षण के पश्चात मृत घोषित कर दिया।

फरियादी द्वारा बताई उक्‍त घटना की रिपोर्ट पंजीबद्ध कर तत्‍कालीन थाना प्रभारी स्‍टेशन रोड राजेन्‍द्र वर्मा द्वारा विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान घटना स्‍थल से तलवार व बीडी और माचिस के जले हुए टुकडे जप्‍त किए। मृतिका पीएम करवाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्‍त की। विवेचना में पाया कि मृतिका का मोबाईल जो घटना के समय घर से गायब था। उसकी काल डिटेल की सीडीआर निकलवाई तो जिसमें घटना रात्रि 12 बजें एक एसएमएस उसके मृतिका के जमाई बबलू द्वारा किया जाना तथा टॉवर लोकेशन घटना स्‍थल के आस-पास की मिली।

इसके अतिरिक्‍त बबलू द्वारा घटना की रात्रि में साक्षीयों से बार-बार फोन लगाकर स्‍वयं की उपस्थिति कभी अपने घर गढखंगई माताजी, कभी बाजना में बताते हुए अपनी सास के संबंध में जानकारी लेना कि वह कहॉ है, कैसी हालात में है, उसकी मृत्‍यू हो गई क्‍या आदि के बारे तथा सुबह अस्‍पताल में स्‍वयं का उपस्थित हो गया।

पुलिस को बबलू पर शंका हुई तब उसे 02 सितंबर 19 को गिरफ्तार कर कडी पुछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि मृतिका उसकी सास उसकी पत्नी को शादी के बाद भी उसके साथ नहीं भेजती थी तथा जब भी वह पत्नी को लेने जाता था तो उसकी सास उसे बेइज्‍जत कर भगा देती थी। इसी कारण से उसने उसकी सास को जान से मारने का प्‍लान बनाया और घटना दिनांक की रात्रि 02:30 बजें तलवार लेकर सास के घर में गया और तलवार से उसका गला काट दिया तथा उसका मोबाईल लेकर भाग गया।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा आरोपी के कब्‍जें से घटना के समय पहने हुए खून लगे हुए कपडे तथा मोबाईल जप्‍त किए। जप्‍तशुदा आर्टिकलों एवं आरोपी के ब्‍लड सेम्‍पल की डीएनए जॉच करवायी गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी बबलू झोडिया के विरूद्ध धारा 302] 450 भादवि में न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय ने शनिवार को अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी बबलू को दोषसिद्ध किया गया।

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