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*B B C टाइम्स इन* रतलाम,26 अक्टूबर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम नेमहत्वपूर्ण फैसला सुनाया फोरम ने सहारा इंडिया की रतलाम ब्रांच के मैनेजर मो.अजीज कादरी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है परिवादी को राशि का भुगतान नही करने पर कादरी को जेल भेज दिया गया है

अभिभाषक रोहित कटारिया ने बताया कि परिवादी विनोद जायसवाल नि. धीरजशाह नगर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में वाद दायर किया था इसमें बताया गया था कि सहारा इण्डिया परिवार की सहारा सुपर एबी योजना में एक लाख रु. से अधिक राशि जमा करवाई थी। योजना की परिपक्वता तिथी 14 नवंबर 2018 थे जमाकर्ता विनोद जायसवाल को सहारा द्वारा 1,68,168 रु.लौटाए जाने थे। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भी सहारा इण्डिया ने परिवादी को उसकी जमा रकम नहीं लौटाई गई। इससे चलते जायसवाल ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली जिला उपभोक्ता फोरम ने 26 नवंबर 2019 को सहारा इण्डिया के विरुद्ध फैसला सुनाया था इसमें परिवादी की जमा रकम समस्त लाभों के साथ भुगतान के आदेश दिए थे

सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी ने फोरम को भुगतान आश्वासन दिए गए थे बावजूद जायसवाल को राशि नही लौटाई गई इससे परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर राशि दिलवाने की मांग की। उपभोक्ता फोरम में प्रतिवादी कंपनी सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी ने स्वयं उपस्थित होकर कई बार राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया। राशि भुगतान के लिए फोरम ने कई बार समय दिया बावजूद परिवादी को भुगतान नहीं किया गया । इसके चलते जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मो.अजीज कादरी को छ: माह के सादे कारावास की सजा सुनाई इसके बाद कादरी को जेल भेज दिया।

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