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*B B C टाइम्स इन* रतलाम 23 फरवरी 2021/ कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में जावरा विधायक श्री राजेंद्र पांडे वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, व्यक्ति तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. शशि गांधी एवं विधायक शहर श्री चैतन्य काश्यप के प्रतिनिधि के रुप में श्री मणिलाल जैन वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े थे।

बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने बताया कि कोरोना से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। विधायक डा. पांडे द्वारा जिले में कोरोना प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में कोरोना प्रकरणों में धीमी गति से वृद्धि हो रही है जिससे बचाव किया जाना आवश्यक है। विधायक डा. पांडे द्वारा मास्क अनिवार्य करने तथा स्पॉट फाइन किए जाने संबंधी सुझाव दिए गए। बैठक में बताया गया है कि जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों जिनमें नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद सम्मिलित है वहां मास्क का उपयोग नहीं किए जाने वालों के विरुद्ध पूर्व की भांति चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रूपए स्पॉट फाइन किया जाएगा तथा 2 मास्क दिए जाएंगे। चालानी कार्रवाई के लिए राजस्व, पुलिस तथा निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मेले अथवा सार्वजनिक आयोजनों के लिए एसडीएम, तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौका अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को रात्रि 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक अतिआवश्यक कार्य हो तभी निकलने की अपील की गई है तथा मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जाएगी एवं मास्क नहीं पहनने वालों से 100 रूपए अर्थदंड वसूली हेतु रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों को अधिकृत किया जाएगा।

बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा सभी बस आपरेटर ध्यान देंगे कि बस में बैठे सभी यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है। वैवाहिक समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे। कैटरर्स तथा अन्य सरविंग स्टाफ आदि को कोरोना टेस्ट किए जाने पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार द्वारा रखा जाएगा। बैंकों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय, गैरशासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।

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